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दिल्ली में 1 अप्रैल से बदलने जा रहे ड्राइविंग के नियम, बसों और मालवाहक वाहनों पर लागू होंंगे कठोर नियम!

राजधानी दिल्ली में 01 अप्रैल 2022 से वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग के नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें पहली बार नियम तोड़ने पर जुर्माना, दूसरी बार के लिए एफआईआर और तीसरी बार सजा का प्रावधान होगा।

दिल्ली में यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चलाक सावधान हो जाएं। दिल्ली सरकार के सड़क परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से बसों और भारी वाहनों को लेकर सख्त नियम बनाया है। सरकार ने ऐलान किया है कि बस और माल ढोने वाले वाहन अब अलग लेन में चलेंगे।  दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहकों के लिए लेन अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा, जिसमें गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है।  

दिल्ली के परिवहन विभाग के मुताबिक, ‘अब 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी अनुशासन को सख्ती से लागू किए जाएंगे।’ विभाग द्वारा जारी बयान के मुताबिक, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8 से रात 10 बजे तक इस नियम का पालन कराएंगे। इस टाइम लिमिट के बाद दूसरे वाहनों को इस लेन पर चलाए जाने की अनुमति होगी। 

कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो पहली बार अपराध करने के लिए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वह दूसरी बार ऐसा ही करता है तो बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बस चालक द्वारा तेज गति से वाहन चलाने के तीसरे और चौथे प्रयास के लिए सजा की भी घोषणा की। कहा कि अगर तीसरी बार कानून तोड़ा गया तो अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जबकि चौथे उल्लंघन के परिणामस्वरूप निजी बस का परमिट रद्द किया जा सकता है। 

गहलोत ने कहा कि हम एक वॉट्सऐप नंबर जारी करेंगे, जहां कोई भी बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखेगा तो वह हमें एक वीडियो भेज सकता है। हम उपलब्ध कराए गए सबूतों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। 

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Pooja Pandey

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