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काला हिरण मामले में सलमान को मिली राहत, ट्रांसफर पिटीशन हुई स्वीकार!!

राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 मार्च को सलमान की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी. सलमान ने सेशन कोर्ट में विचाराधीन अपील को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका लगा रखी थी.

काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को सोमवार को बड़ी राहत मिली है। सलमान खान की तरफ से दायर किए गए ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार कर लिया गया है। अब सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे सलमान खान को बार-बार पेश के लिए अलग-अलग अदालतों में हाजिर नहीं होना होगा। 

दरअसल, सलमान खान की तरफ से तीनों मामले की सुनवाई एक ही जगह ट्रांसफर करने की याचिका लगाई गई थी। इसी ट्रांसफर याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। हाईकोर्ट न्यायाधीश पुष्पेंद्र भाटी ने इस मामले की सुनवाई की थी सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत पेश हुए थे। सुनवाई के वक्त सलमान खान की बहन अलवीरा भी कोर्ट में मौजूद थीं।

बता दें आज से 14 साल पहले यानी साल 2008 में राजस्थान में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग चल रही थी। उस वक्त सलमान खान पर चार अलग-अलग आरोप लगाए गए थे। मामले में फिल्म अभिनेता, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को भी सह आरोपी बनाया गया था। मामले में कुल सात आरोपी बनाए गए थे जिसमें दो अन्य आरोपी स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह और दिनेश गाबरे हैं। राजस्थान के विश्नोई समाज की ओर से सलमान खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। 

सलमान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण का शिकार और हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को अक्टूबर 1998  में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पांच दिन बाद जमानत मिल गई थी। सलमान खान पर पहला मामला भवाद गांव केस का है। यहां 27 सितंबर 1998 की रात एक हिरण के शिकार का आरोप लगा था। सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान खान को दोषी मानते हुए 1 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने मामले में सलमान को बरी कर दिया था। 

फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। दूसरा मामला घोड़ा फार्म हाउस में 28 सितंबर 1998 की रात का है। यहां सलमान पर  2 हिरणों के शिकार का आरोप है। सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा दी थी। इस मामले में भी सलमान हाईकोर्ट से बरी कर दिए गए थे। इसके खिलाफ भी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। तीसरा मामला आर्म्स एक्ट का था जिसमें सलमान पहले ही बरी किए जा चुके हैं। आखिरी काले हिरण मामले में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। इस मामले को सलमान ने जोधपुर की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी है।

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Pooja Pandey

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