काम की बात

31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा? यहां जानिए

सेक्शन 139AA के मुताबिक, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन जारी किया गया है और वह आधार नंबर प्राप्त करने के योग्य है, उसे अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार नंबर बताना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर दोनों डॉक्यूमेंट इस तारीख तक लिंक नहीं किए जाते हैं, तो आपको इसके कई परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो सबसे पहले आपका पैन एक्टिव नहीं रहेगा। एक बार जब पैन निष्क्रिय हो जाएगा, तो आप अलग-अलग फाइनेंशियल लेनदेन जैसे बैंक खाता खोलना, शेयरों में निवेश, म्यूचुअल फंड आदि जैसे काम नहीं कर पाएंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप कहीं अपने निष्क्रिय पैन का उल्‍लेख करते हैं, तो यही माना जाएगा कि आपके पास पैन नंबर नहीं है. इसके लिए आपको इनकम टैक्‍स एक्‍ट, 1961 के तहत जुर्माना भी देना पड़ सकता है. सेक्‍शन 272बी के तहत पैन न बताने या न होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. हालांकि, अच्‍छी बात यह है कि आप सरकार की बताई गई अंतिम तारीख के बाद भी अपने पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको पेनल्‍टी भरनी होगी. पेनल्‍टी भरने और लिंकिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद, आपका पैन एक बार फ‍िर से ऑपरेटिव बन जाएगा और आप इसका इस्‍तेमाल फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शन में कर पाएंगे. अगर आप इस पेनल्‍टी से बचना चाहते हैं तो ये काम 31 मार्च से पहले जरूर कर लें. अब आपको बताते हैं कि आखिर पैन को आधार के साथ लिंक करवाना क्‍यों है जरूरी.

आधार के साथ पैन को लिंक करने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था. इसके लिए इनकम टैक्‍स एक्‍ट में एक नया सेक्‍शन 139एए जोड़ा गया. सेक्‍शन 139AA के मुताबिक, प्रत्‍येक व्‍यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन जारी किया गया है और वह आधार नंबर प्राप्‍त करने के योग्‍य है, उसे अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते वक्‍त आधार नंबर बताना भी अनिवार्य कर दिया गया है. इसलिए इन दोनों का आपस में लिंक होना जरूरी है.

पैन और आधार को ऐसे करें लिंक

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/
  2. उस पर पंजीकरण करें (यदि पहले से नहीं किया गया है). आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी
  3. यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें
  4. एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए कहेगी. यदि नहीं, तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें
  5. पैन विवरण के अनुसार नाम, जन्म तिथि और जेंडर का उल्लेख पहले से ही किया जाएगा
  6. अपने आधार पर लिखे पैन विवरण को स्क्रीन पर वेरिफाई करें. ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको किसी भी दस्तावेज़ में उसे ठीक करवाना होगा
  7. यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाउ” बटन पर क्लिक करें
  8. एक पॉप-अप संदेश आपको बताएगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है
  9. आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं
Avatar

Pooja Pandey

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Welcome to fivewsnews.com, your reliable source for breaking news, insightful analysis, and engaging stories from around the globe. we are committed to delivering accurate, unbiased, and timely information to our audience.

Latest Updates

Get Latest Updates and big deals

    Our expertise, as well as our passion for web design, sets us apart from other agencies.

    Fivewsnews @2024. All Rights Reserved.