कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर पिछले 3 महीने से जारी विवाद में आज यानी 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है।

कर्नाटक हिजाब विवाद हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। अब से कुछ देर बाद सुबह 10.30 बजे इस मामले पर कर्नाटक चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर अंतरिम आदेश सुनाएगी।
बता दें कि, कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने एक याचिका दायर की थी। इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है।
कई जिलों में धारा 144 लागू
– कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसले को लेकर कर्नाटक के कोप्पल और गडग जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है.
– कलबुर्गी में धारा 144 लागू की गई है. यह 19 मार्च तक लागू रहेगी.
– दावणगेरे और हासन जिले में भी धारा 144 लागू की गई है.
– शिवामोगा में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 21 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है. फैसले पर किसी भी तरह के जश्न पर भी पाबंदी लगाई गई है.
– बेलगांव और चिक्कबल्लापुर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है.
– बेंगलुरु में 1 हफ्ते के लिए धारा 144 लागू. किसी भी तरह के विरोध और भीड़ के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है.
– धारवाड़ में धारा 144 लगा दी गई है.