
पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद़्दों पर घिरी इस सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है. विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान की जनता अब इमरान खान की सरकार से परेशान हो चुकी है. अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू होते ही इमरान खान अलर्ट हो गए हैं. मंगलवार को विपक्षी दलों ने नेशनल असेंबली सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव जमा कराया. अब दलों ने असेंबली का सत्र बुलाने की मांग की है. अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो इमरान खान को बड़ा झटका लग सकता है.
क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव?
पाकिस्तान में संविधान अनुच्छेद 95 के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. इस प्रस्ताव को लाने के बाद नेशनल असेंबली में पेश करना होगा. इसे जाने के लिए नेशनल असेंबली में जितने सदस्यों की संख्या है उसके 20 फीसदी सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना जरूरी है. इसकी लिखित सूचना संसद के सचिवालय में जमा की जाती है.
क्या होगा अगर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर मिल गई तो?
पाकिस्तान में अगर इस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो प्रधानमंत्री इमरान खान को कुर्सी छोड़ती पड़ सकती है.