काम की बात

पीएनबी के ग्राहक ध्यान दें! 4 अप्रैल से लागू हो रहा नया नियम, नहीं दी ये जानकारी तो अटक जाएगा चेक पेमेंट

4 अप्रैल, 2022 से बैंक चेक पेमेंट के लिए ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ के नियमों में बदलाव कर रहा है. पीएनबी ने ट्वीट में कहा, पीपीएस आपको विभिन्न प्रकार के चेक धोखाधड़ी से बचाता है. खाताधारक चेक विवरण ब्रांच में या डिजिटल चैनलों के माध्यम से जमा कर सकते हैं

सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक में चेक पेमेंट का नियम बदलने जा रहा है. 4 अप्रैल, 2022 से बैंक चेक पेमेंट के लिए ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ के नियमों में बदलाव कर रहा है. इस नए नियम के तहत अगर आप चेक के जरिए 10,00,000 रुपये या इससे ज्यादा का भुगतान करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. आपको इससे संबंधित चेक काटने के बाद बैंक को पूरी जानकारी देनी होगी. इससे चेक जारी करने वाले को पेमेंट के समय फर्जीवाड़े से बचने में मदद मिलेगी. पीएनबी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. इंटरनेट बैंकिंग सर्विस रिटेल और कॉरपोरेट – पीएनबी वन – एसएमएस बैंकिंग चेक के माध्यम से 10 लाख रुपये या अधिक का भुगतान कर रहे है? अनिवार्य पॉजिटिव पे कंफर्मेशन के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करें. यह 4 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है. पीएनबी ग्राहक अधिक जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 18001802222 या 18001032222 पर कॉल कर प्राप्त कर सकते हैं.

ये डिटेल्स होंगे जरूरी

पंजाब नेशनल बैंक के पॉजिटिव पे सिस्टम के लिए ग्राहकों को अपना खाता नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक की तारीख, चेक अमाउंट, बेनिफिशियरी का नाम आदि की डिटेल्स बैंक को देना जरूरी है. पॉजिटिव पे वेरिफिकेशन के अभाव में बैंक चेक का भुगतान नहीं करता है. ऐसे में चेक रिटर्न कर दिया जाएगा.

हर दिन शाम 6 बजे से पहले के कंफर्मेशन को ही एनपीसीएल को भेजा जाएगा और यह अगले क्लियरिंग सेशन के लिए होगा. इसके बाद के सभी कंफर्मेशन अगले क्लियरिंग सेशन में निपटाए जाएंगे.

क्‍या है पॉजिटिव पेमेंट सिस्‍टम?

आपको बता दें कि पॉजिटिव पेमेंट सिस्‍टम को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है. इस सिस्‍टम के तहत ज्‍यादा रकम में लेनदेन करने वाले ग्राहकों को अपने चेक के बारे में कुछ जरूरी जानकारी बैंक को देनी होती है. इसके बाद इन चेक का पेमेंट क्लियर करते समय इन डिटेल्‍स का मिलान किया जाता है. कोई भी गड़बड़ी या डिटेल्‍स के न मिलान होने की स्थिति में पेमेंट रोक दिया जाता है.

पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक का कंफर्मेशन होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक रेफरेंस नंबर भेजा जाता है. अगर कोई चेक 3 महीने से ज्यादा पहले का है तो उसे इस सिस्टम में नहीं लिया जा सकेगा. पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए कस्टमर को मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के दौरान एमपिन, पासवर्ड आदि डालना होगा.

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Pooja Pandey

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