शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने लड़की को घूरा और उसे आंख मारी तथा उसकी मां को धमकी भी दी. इसी शिकायत के आधार पर वडाला टीटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

कोर्ट ने कहा कि एक बार आई लव यू कहना पीड़िता से आरोपी द्वारा प्यार का इजहार करने के समान है. इसे ऐसा नहीं लिया जा सकता है कि पीड़िता के शील का अपमान करने के इरादे से ये काम किया गया हो.कोर्ट ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत 23 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है. विशेष न्यायाधीश कल्पना पाटिल ने केस की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी. 17 साल की लड़की के परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आरोपी ने 2016 में उनके घर के पास लड़की को ‘आई लव यू’ कहा था.
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने लड़की को घूरा, उसे आंख मारी और उसकी मां को भी धमकी दी. इसके बाद वडाला टीटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था. कोर्ट ने आरोपी की दोषसिद्धि के लिए सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया.
पीड़िता और उसकी मां द्वारा बताई गई घटना में अंतर
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि एक बार आई लव यू कहना पीड़िता से आरोपी द्वारा प्यार का इजहार करने के समान है. इसे ऐसा नहीं लिया जा सकता है कि पीड़िता के शील का अपमान करने के इरादे से ये काम किया गया हो. इसी के साथ ही मामला में ऐसा भी नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता का बार-बार पीछा किया और ‘आई लव यू’ कहा. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि नाबालिग और उसकी मां द्वारा बताई गई घटना की जगह अलग है. जहां मां ने कहा कि कि घर के पास एक बाथरूम में हुई, वहीं पीड़िता ने कहा कि वो दूसरे बाथरूम में गई थी. कोर्ट ने काह कि दोनों द्वारा सटीक सबूत अस्पष्ट थे.
तीन हफ्ते तक बिग बी के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि जुहू में अमिताभ बच्चन की संपत्ति के एक हिस्से के पास सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करने के उनके नोटिस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे. वहीं बच्चन परिवार को 2 सप्ताह में बीएमसी को एक अभ्यावेदन दाखिल करने के लिए कहा गया है और बीएमसी को 6 सप्ताह में प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए कहा गया है. बच्चन दंपति ने नगर निकाय द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए इस सप्ताह की शुरुआत में हाई कोर्ट का रुख किया था.