काम की बात

घर खरीदने के लिए ले सुप्रीम कोर्ट की मदद!जानें इससे जुड़ी सभी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई रियल एस्‍टेट कंपनी लोन डिफॉल्‍ट कर देती है और बैंक उसकी संपत्ति पर कब्‍जा ले लेता है तो बिल्डर या प्रमोटर इसकी शिकायत ‘रेरा’ से कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में बैंकों की बजाय घर खरीदने वालों  को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

नरेंद्र दत्त पिछले 22 साल से दिल्ली-एनसीआर में रह रहे हैं.एक आम परिवार की तरह वे भी अपना आशियाना बसाना चाहते थे.तो इधर-उधर से पैसा जुटाकर नरेंद्र ने 2011 में नोएडा एक्सटेंशन  में एक फ्लैट बुक करा दिया.फ्लैट की कीमत थी 48 लाख, सो डाउन पेमेंट करने के बाद भी एक अच्छा-खासा होम लोन लेना पड़ा.सपना था कि फटाफट अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे और चैन की जिंदगी जिएंगे.लेकिन, ये इंतजार आज तक पूरा नहीं हुआ.बिल्डर डिफॉल्ट कर गया और प्रोजेक्ट लटक गया.नरेंद्र होम लोन की ईएमआई और घर का रेंट भी भी चुका रहे हैं.  कर्ज का बोझ उनकी कमर तोड़ रहा है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले 

  • घर न मिलने का दर्द आप उनकी आंखों में पढ़ सकते हैं.खैर, नरेंद्र जैसे हालात से देश के लाखों होम बायर्स जूझ रहे हैं.रेरा लागू होने के बावजूद होम बायर्स दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं.सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अब इन होम बायर्स को राहत दे सकता है.
  • कोर्ट ने कहा है कि बैंकों के कर्ज के मुकाबले घर खरीदारों के हित ज्यादा बड़े हैं.यानी अगर कोई बिल्डर लोन नहीं चुका पाता और घर का पजेशन नहीं दे पाता.तो ऐसे हालात में होम बायर्स को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी.बैंकों की रिकवरी प्रक्रिया से अगर टकराव के हालात बनते हैं तो रेरा के आदेश लागू होंगे.यानी ग्राहकों को बचाने को तरजीह दी जाएगी.
  • देश में लाखों लोग अपने घरों की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं.अदालतों में इन्हें लेकर मुकदमे चल रहे हैं.सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखने के पक्ष में निर्देश दिए हैं.कोर्ट केंद्र सरकार से कह चुका है कि वह राज्यों के लागू किए गए रेरा कानून को देखें और तय करें कि राज्यों के रेरा कानून केंद्र के 2016 के एक्ट की तर्ज पर हों.
  • सुप्रीम कोर्ट देश में एक जैसे बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को लागू करने की भी बात कह चुका है.सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा.घरों की डिलीवरी में होने वाली देरी भी खत्म होगी.इतना ही नहीं इससे रियल्टी सेक्टर में नई पूंजी आने का रास्ता भी खुलेगा यानी नए निवेश के मौके पैदा होंगे.आंकड़े बताते हैं कि 20 फीसदी से ज्यादा होम बायर्स को घर के पजेशन के लिए तय डेडलाइन के मुकाबले 10 साल ज्यादा इंतजार करना पड़ता है.ऐसे बायर्स की तादाद 50% से ज्यादा है जिन्हें तय वक्त के मुकाबले 3 साल ज्यादा रुकना पड़ता है.
  • रेरा आया तो देश के कोने-कोने में बिल्डर्स के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया. ऐसी करीब 53,000 शिकायतें राज्यों के रेरा के पास दायर की जा चुकी हैं.इनमें से 40,000 का निपटारा भी हो चुका है.महाराष्ट्र, यूपी में सबसे ज्यादा शिकायतें हुई हैं.
  • प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की एक रिपोर्ट चौंकाती है.रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में देश में 6 लाख घरों के कंस्ट्रक्शन का काम अटका हुआ था या देरी के शिकार थे.सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स दिल्ली-एनसीआर में फंसे हैं.यहां 1 लाख 30 हजार खरीदार अपना घर मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.तो सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला नरेंद्र और उनके जैसे लाखों लोगों को घर की चाबी देने में मील का पत्थर साबित हो सकता है.
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Pooja Pandey

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