
हरियाणा सरकार आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में साध्वी यौन शोषण और हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे राम रहीम को फरलो देने पर जवाब देगी। बता दें कि फरलो को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी सरकार से पूछा है कि क्यों न फरलो पर रोक लगा दी जाए। आज हरियाणा सरकार वह सभी दस्तावेज हाई कोर्ट में पेश करेगी, जिनके आधार पर राम रहीम को फरलो देने का फैसला लिया गया है।
दरअसल, पंजाब के समाना से निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह सोहाली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। याची ने याचिका में कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को राजनीतिक लाभ लेने के लिए फरलो दी गई है। क्योंकि राम रहीम का पंजाब की कई सीटों पर प्रभाव है और ऐसे में उसकी फरलो से पंजाब के कई इलाकों में शांति भंग हो सकती है।
इतना ही नहीं राम रहीम की फरलो से चुनाव की निष्पक्षता भी प्रभावित होगी। सब जानते हैं कि राम रहीम को जब सजा सुनाई गई थी तब भी पंचकूला में भारी हिंसा हुई थी। ऐसे में हरियाणा सरकार का यह फैसला पूरी तरह से गलत है। दुष्कर्म व हत्या जैसे संगीन मामले में दोषी होने के कारण हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अधिनियम के तहत उसे फरलो का अधिकार बिल्कुल नहीं है।