इंद्राणी मुखर्जी को 2015 में उनके तत्कालीन पति पीटर मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ शीना बोरा की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी के दावे पर CBI को नोटिस जारी किया था. मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा के जिंदा होने के दावे की जांच की मांग की थी. अब सीबीआई ने मामले में अपना जवाब कोर्ट में फाइल किया है. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद 3 मार्च को होगी. इंद्राणी मुखर्जी को 2015 में उनके तत्कालीन पति पीटर मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ शीना बोरा की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
इंद्राणी मुखर्जी ने विशेष अदालत में हाथ से लिखित एक अर्जी दी जिसमें दावा किया था कि उसकी बेटी शीना बोरा जिंदा है. मुखर्जी ने अपनी वकील सना रईस खान के माध्यम से प्रस्तुत आठ पन्नों की अर्जी में अदालत से सीबीआई, अभियोजन पक्ष को उसके दावों के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. मुखर्जी ने जानना चाहा है कि क्या शीना बोरा के जीवित होने के उनके दावों का पता लगाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कोई कदम उठाया है.
ऐसे मिली शीना के जिंदा होने की जानकारी
शीना बोरा हत्याकांड: सीबीआई ने आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की याचिका पर सीबीआई की विशेष अदालत में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें शीना के जिंदा होने के उसके दावे की जांच की मांग की गई थी; सुनवाई की अगली तारीख 3 मार्चमुखर्जी का दावा है कि जेल की एक कैदी ने उन्हें कश्मीर में शीना से मिलने की बात कही थी
पुराने जीवन में वापस नहीं आना चाहती
इसमें आगे दावा किया गया है कि इसके बाद कोरके ने शीना को आगे आने और सच्चाई उजागर करने के लिए कहा ताकि उसके माता-पिता मुक्त हो सकें. उसकी अर्जी में दावा किया गया कि शीना ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने एक नया जीवन शुरू किया है और वह अपने पुराने जीवन में वापस नहीं आना चाहती.