
कर्नाटक के अल्पसंख्यक स्कूलों में भी अब हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पर राज्य की बोम्मई सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं। राज्य के मौलाना आजाद मॉडल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के हिजाब पहनने रोक लगा दी गई है।
इससे संबंधित आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर मणिवन्नन पी ने जारी किए हैं। विभाग द्वारा इस आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का जिक्र किया गया है जिसमें छात्र-छात्राओं को कक्षा के अंदर भगवा शॉल, स्कार्फ और हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई है।
आदेश के मुताबिक, “हाईकोर्ट का उपरोक्त आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, मौलाना आजाद आदर्श अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर भी लागू है। मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों और कॉलेजों के क्लास में भगवा शॉल, स्कार्फ और हिजाब पहनना प्रतिबंधित है।”
यह आदेश स्कूलों और कॉलेजों में बढ़ते तनाव के बीच लाया गया है। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुर्का और हिजाब पहनी छात्राओं को स्कूलों और कॉलेजों में एंट्री करने से मना कर दिया गया था।
इस दौरान, शिवमोग्गा जिला प्राधिकरण द्वारा नौ लोगों के खिलाफ जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन नौ लोगों ने मुस्लिम लड़कियों को कैंपस में बुर्का नहीं रखने देने के लिए जिला मुख्यालय कस्बे में पीयू कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।