दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए में संशोधन किया गया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को नोटिफाई किया है. नए यातायात नियम सवारों के लिए बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य बनाते हैं और साथ ही टू-व्हीलर्स की स्पीड को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करते हैं. नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.
दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है. यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है.
सेफ्टी हार्नेस के लिए जरूरी होंगी ये शर्तें
नए नियमों के अनुसार, इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार उठाने की क्षमता होनी चाहिए. सवारी को पूरे समय के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए सवार को बच्चे को सुरक्षा हार्नेस से बांधना होता है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है.
नए नियम चार साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य
दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम चार साल तक के बच्चों के लिए भी अनिवार्य बनाते हैं कि वो पीछे की सवारी करते समय क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनें. हेलमेट को लेकर सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए. केंद्र पहले ही व्हीकल मैनुफैक्चरर्स को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए नोटिफाई कर चुका है.
नियम दोपहिया सवारों के लिए यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य बनाता है कि बच्चों के साथ यात्रा करते समय वाहन की स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से अधिक न हो.
इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था. इसमें सवारों के लिए बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था.