राजस्थान में जो लोग विदेशों से वापस लौटेंगे उनको एयरपोर्ट पर ही कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच करानी जरूरी होगी. रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी यात्री को 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा.

कोरोना के कम होते मामलों के बीच राजस्थान के लोगों को बड़ी राहत मिली है. गहलोत सरकार ने कई तरह की पाबंदियां हटा दी हैं. राजस्थान सरकार की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन जारी की गई है. राज्य में अब सभी शैक्षणिक गतिविधियां 16 फरवरी यानी कि बुधवार से होगी शुरू हो जाएंगी. वहीं क्लास 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने के लिए भी सरकार की तरफ से परमिशन दे दी गई है. गहलोत सरकार की तरफ से आदेश जारी कर कहा गया है कि घटते कोरोना मामलों को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में क्लास पांच तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है.
अभिभावकों की लिखिति सहमति के बाद बच्चे एक बार फिर पहले की तरह ही स्कूल जा सकेंगे. सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य में ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह ही जारी रहेगी. 16 फरवरी से सरकार के ये आदेश प्रभावी हो जाएंगे. इसके साथ ही सरकार की तरफ से पहले लगाए गए सभी प्रतिबंधो को अब ख्तम कर दिया गया है और अब नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
विदेश से लौटने वालों की आरटी-पीसीआर जांच जरूरी’
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी ऑफिस या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ये घोषणा चस्पा करना जरूरी होता कि कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं, और कितने लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं ली है. जिन लोगों ने भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. राजस्थान में जो लोग विदेशों से वापस लौटेंगे उनको एयरपोर्ट पर ही कोरोना कीआरटी-पीसीआर जांच करानी जरूरी होगा. रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी यात्री को 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा.
यात्री को 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा’
जो लोग भी ट्रेन या हवाई जहाज से देश की दूसरी जगहों से आने वाले यात्रियों को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 72 घंटे पहले कीआरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा. सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई यात्री वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखाता है तो उसे गंतव्य पर पहुंचते ही कोरोना टेस्ट कराना होगा. आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी यात्री को 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा.