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समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसले को विजयवर्गीय का समर्थन

पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर कहा कि यह सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा.और सभी पक्षों के विचारों को ध्यान में रखकर ही समान नागरिक संहित को लागू करने का मसौदा तैयार करेगी. सभी पक्षों की राय से समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद किसी को आपत्ति नहीं होगी.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए फैसले का स्वागत किया. विजवर्गीय के कार्यालय ने मैसज किया कि कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य में चुनाव के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा का स्वागत किया है. धामी ने वादा किया है कि सामान नागरिक संहिता लागू होगी. धामी ने नागरिक संहिता लागू होने से पहले इस मुद्दे पर न्यायविदों और सभी संबंधितों की एक समिति के गठन की भी घोषणा की है.

विजयवर्गीय ने कहा कि ये किसी भी राज्य में सामान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के संबंध में पहला कदम होगा. समान नागरिक संहिता का दायरा विवाह, तलाक, अचल संपत्ति और उत्तराधिकारी जैसे मामलों पर लागू होगा. देश भर में समान नागरिक संहित लागू करने के प्रबल समर्थक और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय ने कहा कि इससे सभी दलों को समान अधिकार मिलेगा. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले मसौदा तैयार करने से पहले मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय भी सही कदम है.

हर नागरिक के लिए एक समान कानून

बीजेपी नेता ने कहा कि उत्तराखंड में इस मुद्दे पर पहल करने से देश के अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद भारत में रहने वाल हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा. इससे तुष्टीकरण की राजनीति रुकेगी. समान नागरिक संहित के तहत विवाह, तलाक और संपत्ति बंटवारे में सभी धर्मों के लिए समान कानून होंगे.

किसी को नहीं होगी आपत्ति

समिति सभी पक्षों के विचारों को ध्यान में रखकर ही समान नागरिक संहित को लागू करने का मसौदा तैयार करेगी. सभी पक्षों की राय से समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद किसी को आपत्ति नहीं होगी. विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करने का अधिकारी मिला है.

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Pooja Pandey

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