क्रिप्टो में अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट लेता है तो उसे 30 परसेंट टैक्स देना होगा. यानी देने वाले को नहीं बल्कि क्रिप्टो लेने वाले व्यक्ति को 30 परसेंट टैक्स देना होगा. उदाहरण के लिए, रमेश ने मुकेश को क्रिप्टो गिफ्ट में 1000 रुपये ट्रांसफर किए तो टैक्स कटने के बाद मुकेश के हाथ में 700 रुपये ही आएंगे.

संसद में 2 फरवरी को पेश आम बजट में क्रिप्टो संपत्ति से होने वाली कमाई पर टैक्स का नियम लगाया गया है. बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया कि क्रिप्टो पर टैक्स लगेगा. क्रिप्टोकरंसी रखने वाले और क्रिप्टो का बिजनेस करने वाले लोग बहुत पहले से टैक्स के नियमों का इंतजार कर रहे थे. सरकार ने कहा है कि क्रिप्टो के लेनदेन पर 30 परसेंट का टैक्स लगेगा. क्रिप्टो पर टैक्स लगने से यह नई संपत्ति (एसेट) के मुख्यधारा में आने का रास्ता साफ हो गया है. भारत में क्रिप्टो एसेट का दायरा बहुत बड़ा है करोड़ों रुपये का निवेश हुआ है.
क्रिप्टो पर कैसे और कितना लगेगा टैक्स
क्रिप्टो के निवेश से होने वाली कमाई चाहे वह शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में, उस पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. इसमें क्रिप्टोकरंसी और नॉन फंजीबल टोकन या NFT को शामिल किया गया है. इसका अर्थ हुआ कि अगर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से 1 लाख रुपये की कमाई होती है तो उस राशि पर 30 परसेंट का टैक्स लगेगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं. आपका टैक्स स्लैब कुछ भी हो, लेकिन क्रिप्टो से कमाई करते हैं तो उसका 30 परसेंट टैक्स देना होगा.
क्रिप्टोकरंसी में निवेश पर अगर यूजर को घाटा होता है, तो उस घाटे को सेट ऑफ नहीं कर सकते. क्रिप्टो से होने वाले फायदे के साथ घाटे को सेट ऑफ नहीं कर सकते. क्रिप्टो एसेट पर कोई डिडक्शन नहीं दिया जाएगा. हालांकि क्रिप्टो के ‘कॉस्ट ऑफ एक्वीजिशन’ पर डिडक्शन दिया जाएगा. एक्वीजिशन कॉस्ट में एक्सचेंज की ट्रेडिंग फी और फिएट डिपॉजिट फीस आएगी. डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर होने वाले प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ एक्वीजिशन को घटा दें और इसे 30 परसेंट के साथ भाग दें. जो रिजल्ट आएगा उतना आपको क्रिप्टो पर कुल टैक्स बनेगा. इसके अलावा क्रिप्टो में पेमेंट किया जाता है तो एक्सचेंज सभी पेमेंट पर 1 परसेंट टीडीएस काटेंगे.
क्रिप्टो गिफ्ट पर टैक्स
क्रिप्टो में अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट लेता है तो उसे 30 परसेंट टैक्स देना होगा. यानी देने वाले को नहीं बल्कि क्रिप्टो लेने वाले व्यक्ति को 30 परसेंट टैक्स देना होगा. उदाहरण के लिए, रमेश ने मुकेश को क्रिप्टो गिफ्ट में 1000 रुपये ट्रांसफर किए तो टैक्स कटने के बाद मुकेश के हाथ में 700 रुपये ही आएंगे.
बजट में साफ बताया गया है कि अगर आप प्रॉफिट के लिए क्रिप्टो बेचते हैं और उस पैसे को बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो उस पर 30 परसेंट का टैक्स लगेगा. क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में कोई भी पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है तो उस पर 1 परसेंट टीडीएस लगेगा. बजट से स्पष्ट हो गया कि क्रिप्टो रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं देना या टैक्स चोरी करना भारी गुनाह होगा. इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी.