सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे आतंकी हमले के इनपुट के बाद यह फैसला लिया गया है. राकेश अस्थाना ने कहा कि अगले 27 दिन तक दिल्ली में किसी भी तरह के ड्रोन, पैरा ग्लाइडिंग, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानवरहित एरियल विहिकल और मानवरहित एयरक्राफ्ट सिस्टम उड़ाने पर रोक है.

देश में गणतंत्र दिवस नजदीक है. लिहाजा इस मौके पर आतंकवादी हवाई हवाले को अंजाम दे सकते हैं. इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें ड्रोन सहित हवाई वस्तुएं उड़ाने पर रोक लगा दी गई है. सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे आतंकी हमले के इनपुट के बाद यह फैसला लिया गया है. राकेश अस्थाना ने कहा कि अगले 27 दिन तक दिल्ली में किसी भी तरह के ड्रोन, पैरा ग्लाइडिंग, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानवरहित एरियल विहिकल और मानवरहित एयरक्राफ्ट सिस्टम उड़ाने पर रोक है.
इसके अलावा माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून्स, छोटे आकार के एयरक्राफ्ट, समेत एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग करने पर भी अगले 37 दिन तक पाबंदी है. दरअसल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये आदेश सुरक्षा एजेंसियों को लगातार मिल रहे इनपुट के बाद लागू किया है कि आतंकी आम पब्लिक, वीआईपी लोगों समेत संवेदनशील इमारतों पर हवाई हमले कर सकते है. लिहाजा 26 जनवरी के मद्देनजर ये आदेश अगले 27 दिन यानी 15 फरवरी तक जारी किया गया है.इस आदेश का पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम डीसीपी, एसीपी और तमाम नगर निगम को कहा गया है कि अगले 37 दिनों तक वो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह की हवाई गतिविधि उनके इलाकों में ना हों.