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केंद्र सरकार ने इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी है.आयकरदाता अब 15 मार्च तक ITR फाइल कर सकेंगे

नई दिल्ली. सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख (ITR Deadline Extended) को आगे बढ़ा दिया है. केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को ऐलान किया कि एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 15 मार्च 2022 होगी. स्‍पष्‍ट कर दें कि इसका फायदा वेतनभोगी और व्‍यक्तिगत करदाताओं को नहीं मिलेगा. उनके लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 ही थी. अब वे 5000 रुपये की पेनाल्‍टी के साथ 31 मार्च तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

सीबीडीटी ने स्‍पष्‍ट किया है कि आईटीआर दाखिल करने के लिए 15 मार्च तक की छूट उन व्‍यत्गित टैक्‍सपेयर्स को दी गई है, जिनको अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) सबमिट करनी होती है. आसान शब्‍दों में समझें तो केवल ऑडिट अकाउंट्स के लिए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है.

बोर्ड ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से टैक्सपेयर की ओर से बताई गईं दिक्‍कतों और इनकम टैक्‍स एक्‍ट, 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की तारीख बढ़ाई गई है. असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट की विभिन्‍न रिपोर्ट दाखिल करने की तारीखों को 15 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है.

किन व्‍यक्तिगत करदाताओं के लिए बढ़ी अंतिम तारीख
गीता नाथ एंड एसोसिएट्स की पार्टनर निकी दुबे ने बताया कि 15 मार्च 2022 तक आईटीआर फाइल करने की ये छूट उन व्‍यक्तिगत कदाताओं (Individual Taxpayers) को भी दी गई है, जिन्‍हें अपना अकाउंट ऑडिट कराकर रिपोर्ट सौंपनी होती है. उन्‍होंने कहा कि इनकम टैक्स की धारा-139 के सब सेक्शन (1) के तहत एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की तिथि को 30 नवंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 और फिर 28 फरवरी 2022 किया गया था. आज इसकी अं‍तिम तारीख 15 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है.

पार्टनरशिप फर्म के लिए 15 फरवरी की डेडलाइन
सीबीडीटी ने कहा है कि केवल ऑडिट अकाउंट्स के लिए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है. जिन अकाउंट्स के ऑडिट की तारीख 15 जनवरी 2022 को खत्‍म हो रही है, उसे अब बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है. बता दें कि व्यक्तिगत तौर पर ऑडिट अकाउंट की अंतिम तारीख 15 मार्च 2022 की गई है. वहीं, ऑडिट के दायरे में आने वाले पार्टनरशिप फर्म की अंतिम तारीख को 15 फरवरी रखा गया है.

साल 2020-21 के लिए आयकर की धारा-92ई के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या विशेष घरेलू लेनदेन करने वाले व्यक्तियों की ओर से किसी ऑडिटर के जरिये रिपोर्ट देने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2021 थी. इसे पहले 30 नवंबर 2021 और फिर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया था. अब इसे बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 किया गया है.

क्‍यों बढ़ानी पड़ी आईटीआर फाइल करने की अवधि
चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रतिनिधित्व करने वाली कई संस्थाओं ने इससे पहले वित्त मंत्रालय से ITR फाइल करने और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग की थी. इन संस्थाओं का कहना था कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल में खामियों और कोरोना महामारी के चलते कई लोग आखिरी दिन टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं. ऐसे में इस तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए.

सीबीडीटी के नोटिफिकेशन में कहा गया, “विभिन्‍न ऑडिट रिपोर्टों को फाइल करने के दौरान दिक्कतें सामने आने की बात आई है. ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रवाधनों के तहत ई-फाइलिंग की समयसीमा को बढ़ाया जा रहा है. टैक्सपेयर्स अब 15 मार्च तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर सकेंगे.” आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा पहले 31 दिसंबर 2021 थी. रेवेन्यू सेक्रेटरी ने 31 दिसंबर को कहा था कि सरकार का आयकर रिटर्न की तारीख को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

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Divya Bharti

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