आमतौर पर PPF खाता 15 साल की अवधि में मैच्योर होता है. लेकिन कुछ विशेष मामलों में आप मैच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ अकाउंट में जमा सारे पैसे निकाल सकते हैं.

भारत में रहने वाले लोगों के पास सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं. लेकिन, इन विकल्पों में पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड काफी प्रचलित है. PPF स्कीम के तहत निवेशकों के पैसों को न सिर्फ सुरक्षा मिलती है बल्कि उन्हें इस स्कीम के जरिए टैक्स की देनदारी में भी छूट मिलती है. इतना ही नहीं, पीपीएफ खाताधारकों को मैच्योरिटी के बाद शानदार रिटर्न भी मिलता है. आप अपना पीपीएफ अकाउंट, बैंक के अलावा डाकघर में भी खुलवा सकते हैं. अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप आसानी से अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं. इसके अलावा आप एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चे का भी पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं.
पीपीएफ खाते के माध्यम से लिया जा सकता है लोन
पीपीएफ खाते के माध्यम से आप लोन भी ले सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी लागू की गई हैं. सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब आपका PPF खाता 5 साल का हो जाता है तो आप विड्रॉल कर सकते हैं. अगर आपको अपने PPF खाते के माध्यम से लोन लेना है तो जिस वित्त वर्ष में आपका खाता खुला है, उस वित्त वर्ष के पूरा होने के एक साल बाद और 5 साल से पहले लोन ले सकते हैं. बता दें कि जब आप अपने पीपीएफ खाते से विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं तो आप पीपीएफ खाते के माध्यम से लोन नहीं ले पाएंगे.
आमतौर पर PPF खाता 15 साल की अवधि में मैच्योर होता है. लेकिन कुछ विशेष मामलों में आप मैच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ अकाउंट में जमा सारे पैसे निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं, वो कौन-सी परिस्थितियां हैं, जिनमें मैच्योरिटी से पहले भी PPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.
– कोई खतरनाक बीमारी, जिसकी वजह से आपकी या आपके किसी आश्रित की जान जा सकती है. ऐसी बीमारी के इलाज के लिए आप मैच्योरिटी से पहले ही पैसे निकाल सकते हैं.
– खाताधारक या उसके बच्चे को यदि उच्च शिक्षा के लिए पैसों की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में भी मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाले जा सकते हैं.
– यदि आपका पीपीएफ अकाउंट चल रहा है और आपको विदेश में शिफ्ट होना है तो ऐसी स्थिति में भी आप मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे निकाल सकते हैं.