पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 निर्धारित है. पहले यह तारीख 31 दिसंबर 2021 रखी गई थी. अगर 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराएं तो 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. और भी कई तरह का घाटा उठाना होगा.

अगर आप पैन कार्ड होल्डर हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर है. यह खबर फायदे वाली भी है क्योंकि आपके 1000 रुपये तक बच सकते हैं. दरअसल, सरकार ने पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड को 31 दिसंबर 2021 तक जोड़ने की डेडलाइन निर्धारित की थी. जिन लोगों ने इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, उनके लिए 1000 रुपये के जुर्माने का नियम है. ऐसे में अगर 1000 रुपये जुर्माने के साथ अन्य कई परेशानियों से बचना है तो तुरंत पैन और आधार कार्ड को लिंक करा लें. की तारीख 31 मार्च 2022 रखी गई है.
जो लोग आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ जुर्माने का प्रावधान लाने के लिए सरकार ने बजट में खास नियम बनाया है. पिछले साल बजट में सरकार ने इसके लिए फाइनेंस बिल पारित किया था. फाइनेंस बिल में यह नियम रखा गया है कि जो लोग पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं कराएंगे, उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 234H जोड़ा गया है.
सरकार ने किया नियम में संशोधन
नियम कहता है कि इनमक टैक्स एक्ट के नए सेक्शन के मुताबिक पैन और आधार कार्ड को निर्धारित समयावधि में लिंक कराना जरूरी है. कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उससे जुर्माने के तौर पर राशि वसूली जाएगी जो अधिकतम 1000 रुपये तक हो सकती है. इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि पैन और आधार कार्ड को लिंक कर लिया जाए. इस बारे में कई मीडिया रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी दी गई है.
पैन-आधार लिंक नहीं कराने का घाटा
पैन-आधार लिंक नहीं कराने का घाटा सिर्फ हजार रुपये का जुर्माना नहीं है. कई तरह की आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं जिसे पैन कार्ड होल्डर को झेलनी पड़ सकती है. अगर इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराएं तो पैन अवैध हो जाएगा और उससे जुड़े सभी काम रुक जाएंगे. इससे म्यूचुअल फंड, शेयर में नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई नया बैंक खाता खोल सकेंगे. और न पुराने का केवाईसी करा सकेंगे. इस तरह के काम में वैध पैन कार्ड की जरूरत होती है.
आपका पैन कार्ड अवैध होने पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. इनकम टैक्स कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अवैध पैन कार्ड इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ एसेसिंग ऑफिसर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है. पैन कार्ड अगर अवैध हो जाए तो को कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर सकता है. इसलिए, पैन कार्ड होल्डर के लिए जरूरी है कि वह पैन-आधार लिंक लास्ट डेट से पहले दोनों दस्तावेजों को जोड़वा लें और आर्थिक घाटे से बचने का उपाय कर लें. ऐसा करने से जुर्माने से बचा जा सकेगा और शेयर, म्यूचुअल फंड में निवेश बिना रोकटोक जारी रहेगा.