दिल्ली में बाजारों और गैर-जरूरी सामानों से जुड़े मॉल की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति होगी.

राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं . ऐसे में भीड़ इकट्ठा न हो इसके लिए कई पाबंदियां लगाई गई है. इस बीच दिल्ली के बाजारों और मॉल में कोविड दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत के बाद सभी डीएम व संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत बाजारों और गैर-जरूरी सामानों से जुड़े मॉल की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति होगी .
आदेश के मुताबिक रोज़ाना हर क्षेत्र में 50 फीसदी क्षमता के साथ केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति होगी. आदेश में कहा गया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, 24 घंटे के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में सभी दुकानों की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सभी ऑड ईवन के आधार पर ही खुले हो. इसकी वीडियो रिकार्डिंग भी की जायेगी.
एक साप्ताहिक बाजार को ही दी जाए अनुमति
आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल एक साप्ताहिक बाजार को ही सभी तीन नगर निगमों/एनडीएमसी/दिल्ली छावनी बोर्ड में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे सभी साप्ताहिक बाजारों की सूची तैयार करेंगे. बाजार, मॉल, रेस्तरां और बार, मंडियों, रेलवे स्टेशनों, बस-स्टॉप,और आईएसबीटी जैसी जगहों पर ज़्यादा भीड जमा ना हो इसके लिये ज़रूरी कदम उठाये जायेंगे, अधिकारियों को इन जगहों पर लोगों को कोरोना के सभी नियमों का पलान करवाना भी सुनिश्चित करना होगा.
प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है अब आज यानी शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू भी लागू होने जा रहा है. ये कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा. इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. वहीं गुरुवार को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,097 ताजा मामले दर्ज किए गए. वहीं छह लोगों की मौत भी हो गई. दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 5168 हो गई है. वहीं अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 1091 है, इसमें से 87 मरीज कोरोना सस्पेक्ट हैं, जबकि 1004 कोरोना के कंफर्म मरीज हैं.