पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम भी शामिल है. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.

अगर आप आने वाले दिनों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में कर सकते हैं. इन स्कीम्स में आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है. साथ में, इसमें निवेश किया गया पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है. अगर बैंक डिफॉल्ट होता है, तो आपको पांच लाख रुपये की ही राशि वापस मिलती है. लेकिन डाकघर में ऐसा नहीं है. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में बेहद कम राशि से निवेश शुरू किया जा सकता है.
पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम या SCSS भी शामिल है. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.
ब्याज दर
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मौजूदा समय में सालाना 7.4 फीसदी की ब्याज दर मौजूद है. यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है.
निवेश की राशि
डाकघर की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में अकाउंट में केवल एक बार जमा करने की इजाजत होगी. यह डिपॉजिट 1,000 रुपये के मल्टीपल में करनी होगी. यह राशि 15 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
कौन खोल सकता है अकाउंट?
पोस्ट ऑफिस की इस स्मॉल सेविंग्स स्कीम में 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति अकाउंट खोल सकता है. इसके अलावा 55 साल से ज्यादा उम्र और 60 साल से कम उम्र का कोई भी रिटायर्ड सिविलियन एंप्लॉय खाता खोल सकता है, अगर रिटायरमेंट बेनेफिट्स की रसिप्ट के एक महीने के भीतर निवेश किया जाता है. इसके साथ 50 साल से ज्यादा उम्र और 60 साल से कम उम्र के कोई भी रिटायर्ड डिफेंस एंप्लॉय भी अकाउंट खोल सकते हैं. इसमें निवेश रिटायरमेंट बेनेफिट्स की रसिप्ट के एक महीने के भीतर करना होगा. अकाउंट को इंडीविजुअल कैपेसिटी या केवल जीवनसाथी के साथ ज्वॉइंट तौर पर खोला जा सकता है.
मैच्योरिटी
अकाउंट को खोलने की तारीख से पांच साल की अवधि के बाद बंद किया जा सकता है. इसके लिए व्यक्ति को संबंधित पोस्ट ऑफिस पर पासबुक के साथ उपयुक्त ऐप्लीकेशन फॉर्म सब्मिट कराना होगा. खाताधारक की मौत की स्थिति में, मौत की तारीख से, अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की दर पर ब्याज मिलेगा. अगर जीवनसाथी ज्वॉइंट होल्डर या अकेला नॉमिनी है, तो अकाउंट को मैच्योरिटी तक जारी रखा जा सकता है, अगर जीवनसाथी यह अकाउंट खोलने के लिए योग्य है और उसके पास दूसरा SCSS अकाउंट मौजूद नहीं है.
टैक्स छूट
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में किए गए निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है. इस सेक्शन के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है.