कृषि

सिंचाई के लिए पाइप खरीदने पर भी किसानों को आर्थिक मदद देगी सरकार, करें अप्लाई

Irrigation Pipeline Subsidy Scheme: राजस्थान सरकार ने फसलों की सिंचाई के लिए लगने वाली पाइपलाइन पर भी सब्सिडी देने का फैसला किया है. अधिकतम 15000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी.

राजस्थान सरकार दे रही सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी.
राजस्थान सरकार ने अपने सूबे के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पाइप खरीदने के लिए भी आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी है. राष्ट्री य कृषि विकास योजना के तहत सिंचाई पाईपलाइन के लिए सभी जिलों में किसानों को ग्रांट मिल सकती है. इसके लिए एक किसान को अधिकतम 15000 रुपये मिलेंगे. सरकार ने कहा है कि जिन किसानों के नाम पर खेती योग्य जमीन है एवं उनके कुएं पर बिजली, डीजल या टैक्टर चलित पंप सैट है, वे इसका लाभ ले सकते हैं. सिंचाई पाईपलाइन पर स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए निर्धारित साईज के पीवीसी, एचडीपीई पाईप की खरीद पर सभी श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 50 रुपये प्रति मीटर (एचडीपीई पाईप) पर मिलेंगे. इसी तरह 35 रुपये प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या 20 रुपये प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड लेफलेट टयूब पाईप पर मिलेगा.

आर्थिक मदद के लिए ये है शर्त
कुएं पर अलग-अलग पंप सैट होने पर या पंप सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाईपलाइन पर अनुदान (Grant) की मांग करते हैं तो अलग-अलग अनुदान देय होगा. लेकिन इसके लिए जमीन का स्वामित्व अलग-अलग होना जरूरी है. सामलाती जल स्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार किसानों को स्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जाने में अलग-अलग ग्रांट मिलेगी.

इस तरह करें अप्लाई
किसानों को अनुदान के लिए आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा. कियोस्को के माध्योम से
किसान नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा. हस्ताक्षर करके मूल आवेदन को भरकर कियोस्क पर जमा कराना होगा. उसके बाद वहां से इसकी रसीद मिलेगी. आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑनलाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करवाएगा.

खुद भी कर सकते हैं आवेदन
किसान खुद ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकता है. आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑनलाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करेगा. आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त कर सकेगा. आवेदक मूल दस्तावेजों को खुद या डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवाएगा. जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय द्वारा दी जाएगी.

आवेदन पत्र के साथ आवश्यदक दस्ता वेज देना होगा. जैसे आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल, कुल सिंचित एवं असिंचित भूमि कितनी है, सादे पेपर पर इसका शपथ पत्र देना होगा. ध्यान रहे कि जमाबंदी की नकल छह महीने से अधिक पुरानी न हो. आवेदन पूरा होने के 30 दिन में किसानों को लाभ देना होगा.

किसान भाई-बहन इसके लिए जिला स्तकरीय संबंधित कृषि कार्यालय, ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, उप जिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उद्यान कृषि अधिकारी एवं जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार या उपनिदेशक उद्यान से भी संपर्क कर सकते हैं.

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Rajiv Goyal

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